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बाराबंकी में CDO और SP के रूप में तैनाती के दौरान गाँवों में बन रहे पब्लिक टॉयलेट्स के बनने में हुये घपले को लेकर पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा दर्ज FIR को लेकर सी जे एम बाराबंकी द्वारा कार्यवाही के आदेश दिये गये थे।
राज्य सरकार द्वारा सी जे एम के आदेश को चुनौती दी गयी थी,जस्टिस सुभाष विद्यार्थी द्वारा तमाम वैधानिक त्रुटियों को देखते हुए सी जे एम के आदेश को निरस्त किया गया ।
सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही और AGA अनुराग वर्मा ने रखा पक्ष ।